मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, आतिशी की आंखों से बहे खुशी के आंसू?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शुक्रवार, 9 अगस्त 2024 (12:06 IST)
atishi on manish sisodiya bail : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्‍ठ आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। सिसोदिया की जमानत की खबर से आप नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी इस खबर को सुनकर भावुक हो गईं। ALSO READ: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 17 माह बाद जेल से आएंगे बाहर
 
आतिशी को जब यह खबर मिली वे द्वारका के नसीरपुर में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल उद्घाटन कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इस स्कूल का शिलान्यास मनीष सिसोदिया ने ही किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शिक्षा जगत की क्रांति की जीत बताया।

आम आदमी पार्टी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि ये ख़ुशी के आंसू हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिलने पर उन्हीं के द्वारा बनाए गए स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर भावुक हुईं शिक्षा मंत्री आतिशी।
 
 
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 17 महीने के इंतजार के बाद एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन मैं आज भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यह आपकी दुर्भावना की राजनीति कब तक चलेगी? उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है। आपने उस व्यक्ति को 17 माह जेल में रखा जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहा था।
 
आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा ‍कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से आज पूरे देश में खुशी है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं।
 
उन्होंने कहा, 'मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं।'
 
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत दे दी और कहा कि वह 17 माह से हिरासत में हैं।
 
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।
 
सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 17 महीने की जेल मनीष सिसोदिया काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा ED ने कहा था कि ये ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, वो होता नहीं दिख रहा।
 
उन्होंने कहा कि ED का आरोप खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ज़मानत दी है। ये ऐतिहासिक फैसला है।
Edited by : Nrapendra Gupta 
 

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