कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने अंशधारकों के लिए बड़ी सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत कोई भी सदस्य जरूरत पड़ने पर बिना कोई दस्तावेज जमा किए अपने पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपए तक निकाल सकता है।
ईपीएफओ ने यह सुविधा नौकरीपेशा लोगों को मेडिकल एडवांस क्लेम के तहत दी जा रही है। इसके तहत मात्र 1 घंटे में 1 लाख रुपए तक की रकम निकाली जा सकती है। हालांकि पैसा निकालने वालों को यह बताना होगा कि इसे कहां खर्च किया जाएगा।
संगठन ने कहा कि जानलेवा बीमारी होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए तत्काल 1 लाख रुपए की जरूरत है तो वह पीएफ अकाउंट होल्डर इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।
क्या है पैसा निकालने की प्रक्रिया :
- क्लेम लेने के लिए आपको https://www.unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा
- वेबसाइट पर लॉगइन करें।
- ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं
- क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी)
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें
- Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
- ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
- पैसा क्यों चाहिए कारण का चुनाव करें। अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें
- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें
- OTP दर्ज करते ही आपका क्लेम फाइनल हो जाएगा और 1 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
जिन लोगों ने पीएफ अकांउट में आधार डिटेल्स अपडेट नहीं है, उन्हें ईपीएफ से जुड़ा कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे कर्मचारियों को 1 सितंबर तक अपने पीएफ अकाउंट से आधार को लिंक जरूर करवा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में न तो ब्याज क्रेडिट किया जाएगा और न ही वे विड्रॉल क्लेम कर सकेंगे।