Abhishek Banerjee: कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी (bhishek Banerjee) कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में शनिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश हुए। अभिषेक सुबह 10 बजकर 58 मिनट के आसपास इलाके में भारी सुरक्षा तैनाती के बीच निजाम महल स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे और मामले की जांच के लिए नामित अधिकारियों से मिले।
इससे पहले, शनिवार सुबह इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शीर्ष नेताओं के करीबी सुजय कृष्ण भद्र के आवास पर छापा मारा। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि 'कालीघाट एर काकू' (कालीघाट के चाचा) के नाम से महशहूर भद्र के बेहाला स्थित आवास पर छापा मारा गया।
पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई कथित अवैध नियुक्तियों में संलिप्तता के संबंध में भद्र 15 मार्च को सीबीआई के सामने पेश हुए थे। सीबीआई घोटाले के आपराधिक पहलू की जांच कर रही है, जबकि ईडी स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं में धन के लेनदेन की तफ्तीश कर रही है।
बांकुड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक ने शुक्रवार को कहा था कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन का जवाब देने के लिए वापस कोलकाता जा रहे हैं। अभिषेक के हरीश मुखर्जी स्थित आवास पर सीबीआई के उपाधीक्षक द्वारा भेजे गए समन में कहा गया था कि आपको निर्देश दिया जाता है कि आप शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे मेरे समक्ष पेश हों।
समन मिलने की पुष्टि करते हुए अभिषेक ने ट्वीट किया था कि इन चीजों की परवाह किए बिना, मैं लोगों की सेवा करने का प्रयास करता रहूंगा। अभिषेक ने शुक्रवार को सीबीआई को चुनौती दी थी कि यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या कदाचार का कोई सबूत है, तो वह उन्हें गिरफ्तार करे।
उन्होंने बाकुंड़ा में आयोजित रैली में कहा था कि मैं सीबीआई को चुनौती देता हूं कि यदि उनके पास मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत है, तो वे मुझे गिरफ्तार करें। वे पिछले कई साल से बंगाल में कई मामलों की जांच कर रहे हैं। यदि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है, तो उन्हें मुझे गिरफ्तार करना चाहिए।
वहीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। एकल पीठ ने मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीबीआई के अभिषेक को दिए गए नोटिस पर कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं है।
अभिषेक का नाम घोटाले में एक आरोपी कुंतल घोष द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में सामने आया था। वहीं, घोष ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां उस पर भर्ती घोटाले में अभिषेक का नाम लेने का दबाव बना रही हैं।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta