Hanuman Chalisa

अमिताभ पर बलात्कार का झूठा आरोप, कुर्क होगा महिला का घर

Webdunia
बुधवार, 4 अप्रैल 2018 (15:50 IST)
लखनऊ। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर और समाजसेवी नूतन ठाकुर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने कुर्की का आदेश जारी किया है।
 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) छवि अस्थाना ने यह आदेश विवेचक दीपन यादव द्वारा अदालत को दिए गए प्रार्थना पर के आधार पर दिया। कुर्की की कार्यवाही उस महिला के गाजियाबाद निवास पर की जाएगी।
 
श्रीमती ठाकुर ने इस बारे में बुधवार को एक बयान जारी कर यहां बताया कि यह मुक़दमा 22 जून 2015 को गोमतीनगर थाने में दर्ज किया था, जिसमे तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा महिला आयोग की सहायता से उन्हें और ठाकुर को फर्जी रेप केस में फंसाने का आरोप लगाया गया था। अप्रैल 2017 में प्रजापति को मामले में गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
 
इसी मामले में फरारी के खिलाफ उद्घोषणा होने के बाद भी अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं होने पर उन दोनों के खिलाफ गोमतीनगर थाने में मामला दर्ज कराया। (वार्ता) 

सम्बंधित जानकारी

'हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं', PoK में प्रदर्शनकारियों का ऐलान, आखिरी अल्टीमेटम से उड़ी शाहबाज और मुनीर की नींद

ITR, Aadhaar, Passport, EPFO के साथ ही 1 जुलाई से बदलेंगे 6 नियम, आप पर क्या होगा असर, जरूर पढ़ें

सिया के प्रेमी चेतन का होगा गेट एनालिसिस, आखिर क्या होता है यह टेस्ट और इस मामले में क्यों जरूरी है?

यूरोप में 43 डिग्री सेल्सियस और भारत में 43 डिग्री सेल्सियस एक जैसे क्यों नहीं लगते? जानिए गर्मी का असली विज्ञान

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

2026 की सबसे डिमांडिंग नौकरियां! अगर सीख लीं ये 3 स्किल्स, तो कंपनियां देंगी 30 लाख रुपए तक का पैकेज!

Live : दौसा और उन्नाव में 2 भीषण सड़क हादसे, 13 लोगों की मौत

अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का क्या हाल है?

यूपी में विकास के नए कीर्तिमान, 3 महीने में दी 62 हजार करोड़ से अधिक की 5551 परियोजनाओं की सौगात

1 जुलाई से आपकी जेब पर बड़ा असर: UPI से मिलेगा PF, क्रेडिट कार्ड के नियम बदलें, जानिए 10 बड़े बदलाव

अगला लेख