Biodata Maker

अमिताभ पर बलात्कार का झूठा आरोप, कुर्क होगा महिला का घर

Webdunia
बुधवार, 4 अप्रैल 2018 (15:50 IST)
लखनऊ। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर और समाजसेवी नूतन ठाकुर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने कुर्की का आदेश जारी किया है।
 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) छवि अस्थाना ने यह आदेश विवेचक दीपन यादव द्वारा अदालत को दिए गए प्रार्थना पर के आधार पर दिया। कुर्की की कार्यवाही उस महिला के गाजियाबाद निवास पर की जाएगी।
 
श्रीमती ठाकुर ने इस बारे में बुधवार को एक बयान जारी कर यहां बताया कि यह मुक़दमा 22 जून 2015 को गोमतीनगर थाने में दर्ज किया था, जिसमे तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा महिला आयोग की सहायता से उन्हें और ठाकुर को फर्जी रेप केस में फंसाने का आरोप लगाया गया था। अप्रैल 2017 में प्रजापति को मामले में गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
 
इसी मामले में फरारी के खिलाफ उद्घोषणा होने के बाद भी अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं होने पर उन दोनों के खिलाफ गोमतीनगर थाने में मामला दर्ज कराया। (वार्ता) 

सम्बंधित जानकारी

जब कलेक्ट्रेट में मुस्कराए प्रदर्शनकारी, डीएम और लंगूर ‘मटरू’ की स्नेहभरी मुलाकात

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा दावा, Air India ने कैंसल किया PM मोदी का टिकट

दिल्ली में जा‍ति पूछकर हुई थी महिला यूट्यूबर की पिटाई, दुष्‍कर्म की दी थी धमकी, वीडियो हुआ वायरल

आस्था का संगम, सौहार्द्र का संदेश : हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकलीं तमन्ना मलिक

गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR, जनता दर्शन कार्यक्रम में दिखे योगी के तेवर

प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे ढाका, रहमान के शपथ समारोह में नहीं होंगे शामिल, जानिए कौन करेगा भारत का प्रतिनिधित्‍व

टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की तुलना पर विवाद, क्या बोले सीएम फडणवीस?

महाशिवरात्रि पर भोपाल में सीएम मोहन यादव ने किया अभिषेक, शिव बारात में लिया हिस्सा

भोपाल में 1.5 करोड़ में पति को लेकर 'डील', फैमिली कोर्ट का अनोखा केस

बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान के शपथ समारोह में पीएम मोदी को न्योता, क्या ढाका जाएंगे?

अगला लेख