गुरुग्राम में 26 जनवरी तक ड्रोन, हल्के विमान, ग्लाइडर व पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध

Webdunia
शनिवार, 14 जनवरी 2023 (11:08 IST)
गुरुग्राम (हरियाणा)। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिलाधिकारी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार ड्रोन, माइक्रोलाइट (अत्यंत हल्के) विमान, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग और चीनी माइक्रोलाइट यान उड़ाने पर 26 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा।
 
यादव ने साइबर कैफे, अतिथिगृहों, होटल और मकान मालिकों एवं अन्य कार्यालयों के संचालकों को किराएदारों, कर्मियों, आगंतुकों और मेहमानों के पहचान पत्र एवं अन्य रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा कारणों से ये आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

WhatsApp, Telegram और Snapchat पर देती थी खुफिया जानकारी, पाकिस्तान के लिए जासूस बनी ज्योति मल्होत्रा के बारे में खौफनाक खुलासे

सैन्य कार्रवाई की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना अपराध : राहुल गांधी

Pakistan पर बोले RSS चीफ मोहन भागवत, जो दुस्साहस करेगा, भारत उसे सबक सिखाएगा

कौन हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित स्वामी रामभद्राचार्य, राम जन्मभूमि फैसले में निभाई निर्णायक भूमिका

शहबाज शरीफ के जहरीले बोल, कहा- करारा जवाब देंगे, पाक सेना ने रचा इतिहास

सभी देखें

नवीनतम

अमेरिकी एयरफोर्स की मददगार बनी भारतीय वायुसेना, दूर की USF C-17 विमान की खराबी

ISRO का 101वां मिशन असफल, तीसरा चरण पार नहीं कर पाया PSLV रॉकेट

हिमाचल में साइबर हैकरों ने की 11.55 करोड़ की ठगी, सहकारी बैंक के सर्वर को हैक कर निकाले रुपए

बांग्लादेश को भारत ने दिया जोर का झटका, इन वस्तुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध

UP : बिजली के तारों में फंसा बिजली विभाग का लाइनमैन, फायर ब्रिगेड ने हाइड्रोलिक प्लेटफार्म से नीचे उतारा

अगला लेख