गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, अब शहरों में हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं

Webdunia
गुरुवार, 5 दिसंबर 2019 (00:35 IST)
अहमदाबाद। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कड़े प्रावधानों में एक और ढील देते हुए गुजरात सरकार ने बुधवार को नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर अनिवार्य हेलमेट नियम को शिथिल बना दिया लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य बना रहेगा।
 
दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना ऐच्छिक बनाने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने इस कानून के अनिवार्य हेलमेट नियम के विरूद्ध सरकार को कई प्रतिवेदन मिलने के बाद किया है। कुछ महीने पहले इस कानून में संशोधन किया गया था।
 
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गांधीनगर में परिवहन मंत्री आरसी फालदू ने कहा कि मंत्रिमंडल ने नगर निगम और  नगरपालिका क्षेत्रों में हेलमेट पहनने के नियम को ऐच्छिक बनाने का निर्णय लिया है।
 
इस नियम में ढील का तात्पर्य है कि पुलिस गुजरात के शहरी क्षेत्र में दोपहिया वाहन सवारों के हेलमेट नहीं पहनने वाले पर उन पर जुर्माना नहीं लगा पाएगी। 
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

बेंगलुरु भगदड़ : क्या राज्य सरकार ने DCP की चिट्ठी को किया नजरअंदाज, भीड़ को लेकर दी थी चेतावनी

कोरोना की स्पीड से दहशत, इस साल 65 मौतें, 6000 के पार हुए केस, 24 घंटे में 6 मौतें

डिलीवरी के बाद इंदौर में Corona positive महिला की मौत, ये दूसरी मौत, अब तक मिले 38 मरीज

मणिपुर में बिगड़े हालात, सिर पर डाला पेट्रोल, 5 जिलों में इंटरनेट बंद, कर्फ्यू

सोनम के लिए सड़कों पर सहेलियां, मां-बाप ने बेटी की तस्वीर उलटी लटकाई, कहा जिंदा है सोनम

सभी देखें

नवीनतम

Manipur Violence : मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, मैतेई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 10 दिन बंद का ऐलान, इंटरनेट बंद, हाईलेवल मीटिंग

2026 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में NDA की सरकार बनेगी : अमित शाह

भारत की बहुआयामी प्रगति, समृद्धि और सम्मान के 11 वर्ष

CM मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु की सगाई, जानिए कौन हैं उनकी होने वाली बहू

Bihar Assembly Elections : चिराग पासवान का ऐलान, लडूंगा विधानसभा चुनाव, जनता तय करेगी सीट

अगला लेख