Lakhimpur Kheri case : आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से झटका, दूसरी जमानत याचिका भी खारिज

Webdunia
शुक्रवार, 17 दिसंबर 2021 (22:24 IST)
लखीमपुर खीरी (उत्‍तर प्रदेश)। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा की दूसरी जमानत याचिका यहां जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने कहा कि शुक्रवार को आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की दूसरी जमानत याचिका उनके वकील अवधेश सिंह द्वारा प्राथमिकी संख्या 219 में संशोधित भादंवि की धाराओं के संदर्भ में प्रभारी मुख्य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट मोना सिंह की अदालत में दायर की गई।

यादव ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और उसने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। आशीष मिश्रा की दूसरी जमानत याचिका मुख्य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट अदालत द्वारा 14 दिसंबर को एसआईटी को धारा 307 (हत्या का प्रयास), 326 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से गंभीर नुकसान पहुंचाने) को जोड़ने की अनुमति दिए जाने के बाद दायर की गई थी।

अदालत ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को शस्त्र अधिनियम की धारा 35 के साथ पठित धारा 3/25/30 लगाने की भी अनुमति दी थी, जो मूल प्राथमिकी का हिस्सा नहीं थे, जिसमें आशीष मिश्रा मोनू और 12 अन्य आरोपी हैं।इसने तिकुनिया हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी को प्राथमिकी संख्या 219 से भादंवि की धारा 279, 338 और 304 ये को हटाने की भी अनुमति दी थी, जो चार किसानों और एक स्थानीय पत्रकार की मौत से संबंधित थी।

उल्लेखनीय है कि तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा समेत एक दर्जन से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है और सभी जिला कारागार में बंद हैं।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख