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UP सरकार हुई सख्‍त, जेल में मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल पर होगी सजा

हमें फॉलो करें UP सरकार हुई सख्‍त, जेल में मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल पर होगी सजा
, गुरुवार, 20 अगस्त 2020 (13:17 IST)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जेलों में मोबाइल फोन एवं इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बंदियों तथा गलत पहचान विवरण के साथ कारागारों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शासन के निर्णय के अनुसार यदि कोई बंदी किसी कारागार परिसर के अन्दर अथवा उसके बाहर कोई अपराध करने का प्रयास करने, दुष्प्रेरित करने, षड्यंत्र करने आदि के लिए किसी बेतार संचार युक्ति (मोबाइल फोन आदि) का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कोई अपराध किया जा सकता है, तो दोष सिद्ध होने पर उसे 3 से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है अथवा 20 हजार से 50 हजार रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

इसके लिए कारागार अधिनियम में जरूरी संशोधन कर दंड को और अधिक कठोर बनाए जाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूर किया जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को एक बयान में बताया कि इस संबंध में वर्तमान में दंड के प्रावधान को और अधिक कठोर बनाए जाने के लिए सजा में वृद्धि कर अपराध को संज्ञेय बनाए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है, ताकि कारागारों में निरुद्ध बंदियों द्वारा संचालित आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके।(भाषा) 

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