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5 साल तक के बच्चे Railway में कर सकेंगे free यात्रा, नियम में क्या हुआ बदलाव

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (17:25 IST)
indian Railway : भारतीय रेलवे (indian railways) ने एक नियम बड़ा बदलाव किया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे, लेकिन सीट या बर्थ चाहिए तो पूरा किराया देना होगा। रेलवे ने बच्चों की टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों को अपडेट किया है ताकि यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े यानी अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है और आप उसे अपनी गोद में बैठाकर यात्रा कराते हैं तो आपको उसके लिए कोई टिकट नहीं लेना होगा। 'NOSB' विकल्प को IRCTC ने अपने पोर्टल पर भी स्पष्ट रूप से दिखाना शुरू कर दिया है ताकि यात्रियों को कोई भ्रम न रहे।
 
अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के लिए अलग सीट या बर्थ मिले, तो इसके लिए पूरा वयस्क किराया देना होगा। अब रेलवे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना बर्थ के सफर करने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों को टिकट की आवश्यकता नहीं होती।
 
बुकिंग के समय क्या रखना होगा ध्यान
रेलवे ने यात्रियों को एडवाइज दी है कि बच्चों की टिकट बुक करते समय उनकी सही उम्र जरूर दर्ज करें। अगर आप गलती से गलत उम्र दर्ज करते हैं या गलत ऑप्शन चुनते हैं तो टिकट बाद में रद्द भी हो सकता है। इसके अलावा, TTE (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) सफर के दौरान बच्चे की उम्र का प्रमाण मांग सकता है। इसलिए यात्रा करते समय बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल आईडी कार्ड साथ रखना जरूरी है।
 
क्या है नया नियम 
5 से 12 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए रेलवे ने अलग व्यवस्था की है। यदि इस उम्र के बच्चे के लिए अलग सीट या बर्थ नहीं चाहिए, तो बुकिंग के समय “No Seat/No Berth (NOSB)” का ऑप्शन चुन सकते हैं। इस स्थिति में बच्चे के लिए आधा किराया देना होगा। लेकिन अगर आप बच्चे के लिए अलग सीट या बर्थ चाहते हैं तो फिर पूरा वयस्क किराया देना होगा। 
 
12 साल से बड़े बच्चे को माना जाएगा वयस्क
रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे वयस्क माने जाएंगे। ऐसे बच्चों के लिए टिकट बुकिंग पूरी तरह से सामान्य यात्रियों की तरह की जाएगी। किराया और बर्थ अलॉटमेंट दोनों नियम वयस्कों जैसे ही रहेंगे। Edited by : Sudhir Sharma

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