Festival Posters

राहतभरी खबर, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी

Webdunia
गुरुवार, 1 अक्टूबर 2020 (08:48 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना काल में लोगों को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न से लेकर जीएसटी रिटर्न की तक दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरे जा सकेंगे।

सरकार ने 1 अक्टूबर से 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार के लिए ई इनवॉयसिंग को भी अनिवार्य कर दिया है।
 
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर कहा है कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।
 
उल्लेखनीय है कि इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक 3 महीने के लिए बढ़ाया था।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

क्‍या गाजा के भविष्य का फैसला करेगा भारत, 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए ट्रंप ने मोदी को भेजा न्योता

RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- भारत जब तक धर्म से चलेगा, तब तक 'विश्वगुरु' बना रहेगा

Mauni Amavasya पर माघ मेले में आस्था का जनसैलाब, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकार

Char Dham Yatra : चार धाम में अब मोबाइल फोन और कैमरे की No Entry, जानिए कहां तक लगा बैन

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्र

सभी देखें

नवीनतम

Nitin Nabin : नितिन नबीन बनेंगे BJP के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष, बंगाल चुनाव और 2029 की चुनौतियों के बीच संभालेंगे बागडोर

Skoda Kushaq Facelift: कल भारत में दस्तक देगी नई स्कोडा कुशाक, ADAS और पैनोरमिक सनरूफ के साथ दिखेंगे बड़े बदलाव

इंदौर का करोड़पति भिखारी, सराफा व्यापारियों को देता था कर्ज, जानिए कितनी संपत्ति का है मालिक

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रीन हाइड्रोजन में टेक्नोलॉजी लीडर बनने की ओर उत्तरप्रदेश

इजराइल में दिखेगी UP की साइबर शक्ति, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट पर होगा फोकस

अगला लेख