डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री आजम खां समेत 6 आरोपी बरी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
सोमवार, 10 जून 2024 (16:10 IST)
रामपुर (यूपी)। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तरप्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को रामपुर की विशेष 'एमपी-एमएलए' अदालत ने डूंगरपुर बस्ती प्रकरण से जुड़े एक मामले में सोमवार को राहत देते हुए बरी कर दिया। खां के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि विशेष 'एमपी-एमएलए' सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने पूर्व मंत्री के साथ ही 5 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। इस मामले में खां पर साजिश रचने का आरोप था।
 
उन्होंने बताया कि अदालत ने खां के अलावा उनके करीबी रह चुके फसाहत अली खां शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां और ठेकेदार बरकत अली को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। खान ने बताया कि रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने 6 दिसंबर 2016 को बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत विभिन्न आरोपों में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।
 
उन्होंने बताया कि इनमें से 4 मुकदमों में फैसला आ चुका है। 2 मामलों में आजम खां बरी हो चुके हैं जबकि 2 में उन्हें सजा सुनाई गई है। खां विभिन्न मामलों में फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

फाइटर जेट्स की डिलीवरी में देरी पर एयरचीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह क्यों हुए चिंतित, किस बात को लेकर जताई निराशा

LLB की पढ़ाई करना चाहती है कातिल मुस्कान, वकील बनकर लड़ेगी खुद का मुकदमा, जेल प्रशासन को लिखा पत्र

POK कब बनेगा भारत का हिस्सा, जानिए सटीक भविष्यवाणी

ड्रोन, स्‍नीफर डॉग फिर भी नहीं ढूंढ पा रही मेघालय पुलिस, रहस्‍यमयी तरीके से कहां गायब हुआ इंदौरी कपल?

किसने डिजाइन किया है 'ऑपरेशन सिंदूर' का logo? सेना ने बताए किसके नाम और क्या है लोगो का संदेश

सभी देखें

नवीनतम

फिर बढ़ा भारत का सरकारी खजाना, विदेशी मुद्रा भंडार हुआ 692.72 अरब डॉलर

'सिंदूर' की धमक से गिड़गिड़ा रहा था दुश्मन, हमने चुन चुनकर ठिकाने तबाह किए

हेलो इंदौर ये है आपकी मेट्रो ट्रेन, जानिए Indore Metro के बारे में 360 डिग्री इन्‍फॉर्मेशन

बम की धमकी के बाद हरियाणा सचिवालय को खाली कराया, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

लोकमाता देवी अहिल्याबाईः सुशासन और महिला स्वावलंबन की प्रणेता

अगला लेख