Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

अमरोहा के बच्चों को हाईकोर्ट से राहत, टिफिन में नॉनवेज लाने पर मिली थी सजा

हमें फॉलो करें अमरोहा के बच्चों को हाईकोर्ट से राहत, टिफिन में नॉनवेज लाने पर मिली थी सजा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 19 दिसंबर 2024 (12:48 IST)
allahabd high court on nonveg in tifin : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केजी, पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ रहे उन बच्चों को राहत दी है जिन्हें अपने टिफिन में मांसाहार लाने के लिए अमरोहा जिले के स्कूल से निकाल दिया गया था।
 
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने अमरोहा जिले की साबरा और उनके तीन बच्चों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को 2 सप्ताह के भीतर इन बच्चों का दाखिला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध किसी दूसरे स्कूल में करवाने और एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद के मामलों में 6 आरोपियों को दिया 2 सप्ताह का समय
 
याचिका में कहा गया है कि इन नाबालिग बच्चों के टिफिन में मांसाहार दिए जाने को लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा आपत्ति की गई और इन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि ये बच्चे केजी, पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ रहे नाबालिग बच्चे हैं और स्कूल के इस निर्णय से उनकी शिक्षा का अधिकार प्रभावित हुआ है।ALSO READ: धर्म संसद का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद कर रहे हैं आयोजन
 
अदालत ने 17 दिसंबर को दिए अपने निर्णय में इस मामले में छह जनवरी, 2025 को नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो उन्हें अगली तारीख पर व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कौन हैं प्रताप सारंगी जिन्हें संसद में धक्कामुक्की में लगी चोट?