UP: दोहरे हत्याकांड में दोषी को मृत्युदंड, 2.25 लाख का जुर्माना भी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शनिवार, 17 फ़रवरी 2024 (14:54 IST)
महराजगंज (यूपी)। उत्तरप्रदेश के महराजगंज की एक अदालत ने नाबालिग लड़की सहित 2 लोगों की हत्या के 10 वर्ष पुराने एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे मृत्युदंड (Death penalty) की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार पांडेय ने कहा कि अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को बैजनाथ (38) को 2 व्यक्तियों की हत्या का दोषी पाया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 2.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
 
उन्होंने बताया कि चन्नीपुर गांव के राजेंद्र कुमार चौधरी की शिकायत पर 2 अप्रैल, 2014 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वह अपनी बेटी (14) और बड़े भाई निर्मल चौधरी के साथ खेत पर काम कर रहा था। तभी बैजनाथ ने तेज धारदार हथियार से उसकी बेटी और भाई पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। अदालत ने कहा कि यदि बैजनाथ को मृत्युदंड के बजाय कोई और सजा दी जाती है तो यह समाज के लिए अन्याय होगा।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

India-Pakistan Conflict : सिंधु जलसंधि रद्द होने पर प्यासे पाकिस्तान के लिए आगे आया चीन, क्या है Mohmand Dam परियोजना

Naxal Encounter: कौन था बेहद खौफनाक नक्‍सली बसवराजू जिस पर था डेढ़ करोड़ का इनाम?

ज्‍योति मल्‍होत्रा ने व्‍हाट्सऐप चैट में हसन अली से कही दिल की बात- कहा, पाकिस्‍तान में मेरी शादी करा दो प्‍लीज

भारत के 2 दुश्मन हुए एक, अब China ऐसे कर रहा है Pakistan की मदद

गुजरात में शेरों की संख्या बढ़ी, खुश हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सभी देखें

नवीनतम

Israel-Hamas War : इसराइल ने गाजा पर फिर किए हमले, कम से कम 60 लोगों की मौत

जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर जर्मनी में कही बड़ी बात, बोले- झुकने का तो सवाल ही नहीं

लंदन जा रहे ब्रिटिश एयरवेज विमान की इमर्जेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण बेंगलुरु लौटा

हम भूखे मर जाएंगे, पाकिस्तानी सांसद बोले- भारत के 'वॉटर बम' का मसला सुलझाओ

UP : 43 साल बाद जेल से रिहा हुए 103 वर्षीय लखन, जानिए क्‍या है मामला...

अगला लेख