लखनऊ। उत्तरप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ यह अध्यादेश आज शनिवार से लागू हो गया है। नया कानून आज से यूपी में लागू हो गया है।
धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्यादेश : उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव (विधायी) अतुल श्रीवास्तव ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020' की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
क्या है अध्यादेश में? : यूपी के अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल होगी।