आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Webdunia
मंगलवार, 2 फ़रवरी 2021 (23:47 IST)
लखनऊ। एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्‍य संजयसिंह के खिलाफ अभद्र भाषा के उपयोग के मामले में गैर ज़मानती वारंट जारी किया है। न्यायाधीश पीके राय ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 फरवरी तय की है।
 
उल्‍लेखनीय है कि सांसद संजय सिंह ने 12 अगस्त 2020 को लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार एक विशेष जाति का पक्ष ले रही है। उसके बाद उनके खिलाफ हजरतगंज थाने पर भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
 
विवेचना के बाद पुलिस ने सात सितंबर 2020 को सांसद के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल कर दिया और अभियोजन की स्‍वीकृति भी प्राप्‍त कर ली। इसके बाद एमपी/एमएलए अदालत ने 4 दिसंबर, 2020 को आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर सांसद संजय सिंह को सम्‍मन जारी कर दिया जिसको उन्‍होंने उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती दी थी।
 
सिंह के वकील ने मंगलवार को एमपी-एमएलए अदालत से अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का अनुरोध किया, लेकिन सरकारी वकील के तर्कों के बाद न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उन्हें आज तक जमानत नहीं मिली है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भारत कोई धर्मशाला नहीं, लोकसभा में बोले अमित शाह, इमिग्रेशन बिल 2025 पास

रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए, सब पर लगेगी लगाम, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया प्लान

Ranya Rao को तीसरी बार झटका, जमानत याचिका नामंजूर, जानिए Gold smuggling case में अब तक क्या-क्या हुआ

Hurun Global rich List : 284 अरबपतियों के पास भारत की GDP का एक तिहाई हिस्सा, मुकेश अंबानी एशिया में सबसे अमीर

क्‍या है सत्‍ता जिहाद जिसे लेकर उद्धव ठाकरे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना?

सभी देखें

नवीनतम

कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने भेजा नया समन, 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया

प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को जाएंगे नागपुर, RSS संस्थापक हेडगेवार स्मारक का करेंगे दौरा

पाकिस्तान में भारतीय मछुआरे की मौत, श्रीलंका ने 11 पकड़े

भारत कोई धर्मशाला नहीं, लोकसभा में बोले अमित शाह, इमिग्रेशन बिल 2025 पास

हुर्रियत कॉन्‍फ्रेंस के 2 और घटकों ने अलगाववाद त्यागा : अमित शाह

अगला लेख