Publish Date: Tue, 06 Sep 2022 (14:32 IST)
Updated Date: Tue, 06 Sep 2022 (14:40 IST)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होटल में हुए अग्निकांड के बाद योगी सरकार प्रदेश में जल्द ही अग्निशमन सुरक्षा को लेकर और सख्त कानून बनाने की तैयारी करने जा रही है और अग्निशमन विभाग के अधिकारों का दायरा बढ़ाए जाने के साथ ही नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की व्यवस्था करने की भी तैयारी कर रही है।
इसको लेकर योगी सरकार केंद्र सरकार के माडल बिल आन मेंटीनेंस आफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस-2019 के आधार पर उत्तर प्रदेश में नये कानून की रूपरेखा तय करने जा रही है।
उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही रूपरेखा को लेकर डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट 2005 लागू है। केंद्र सरकार के माडल बिल के अनुरूप नया एक्ट बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है।
नए कानून के तहत अग्निशमन विभाग को भवनों का सील करने का अधिकारी दिए जाने से लेकर 15 मीटर से कम ऊंचाई की इमारतों की भी जांच की प व्यवस्था किए जाने की तैयारी है। इस साथ प्रदेश में हर तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
इस कड़ी में 97 फायर स्टेशन निर्माणाधीन हैं साथ ही जल्द फायरमैन की संख्या भी और बढ़ेगी। लगभग एक हजार फायरमैन की भर्ती का अधियाचन पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजा गया है।
अवनीश कुमार
Publish Date: Tue, 06 Sep 2022 (14:32 IST)
Updated Date: Tue, 06 Sep 2022 (14:40 IST)