कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा धारा-144 के तहत इंदौर जिले में वर्तमान प्रभावशील कोरोना कर्फ्यू के चलते अतिरिक्त गतिविधियों को प्रतिबंध मुक्त करने का आदेश जारी #COVID19 #CoronaCurfew #section144 pic.twitter.com/6lgX7WjOdk
— Collector Indore (@IndoreCollector) June 6, 2021 async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"> >