Festival Posters

Corona virus : दिल्ली में घरों से बाहर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के साथ जेल

Webdunia
गुरुवार, 9 अप्रैल 2020 (17:16 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली में घरों से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनने पर लोगों को 6 महीने तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है।
 
बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।

देव ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी जगह, दफ्तर और कार्यशाला में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मास्क पहनना होगा।  आदेश के मुताबिक, ‘कोई व्यक्ति/अधिकारी बिना मास्क पहने बैठक में भाग नहीं लेगा।

ये मास्क केमिस्ट के पास उपलब्ध मानक मास्क या घर में बने मास्क भी हो सकते हैं, जिन्हें अच्छी तरह धोकर और संक्रमण मुक्त करके पुन: इस्तेमाल में लाया जा सकता है।’ 

दिल्ली सरकार ने बुधवार को लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनने को अनिवार्य करने की बात कही थी।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

विपक्ष ने उठाई संसद में SIR पर चर्चा की मांग, क्या बोली सरकार

गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में 3 आतंकी

सामुहिक विवाह सम्मेलन में CM मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी (देखिए फोटो)

शशि थरूर बोले, अगर इमरान खान की मौत की पुष्‍टि होती है तो यह बड़ी त्रासदी होगी

दिल्ली प्रदूषण से किरण बेदी चिंतित, शेयर किया प्लान, पीएम मोदी से क्यों मांगी माफी?

सभी देखें

नवीनतम

हिन्दुत्व और हिन्दू राष्ट्र भारत की पहचान, RSS शताब्दि वर्ष की नागरिक गोष्ठी में बोले दत्तात्रेय होसबाले

UP : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से अन्नदाता की आय में वृद्धि

UP : क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए, CM योगी ने दिए निर्देश

Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में लॉन्च, AI फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ मचा देगा धमाल

November Car Sales : Maruti Suzuki, Hyundai, Kia और Tata, Mahindra में किसने मारी बाजी

अगला लेख