महाराष्ट्र : कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Webdunia
सोमवार, 15 मार्च 2021 (22:32 IST)
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार शादी में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा सभी ऑफिस में उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई है।
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राज्य सरकार ने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल 50 लोगों को शादियों में शामिल होने की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी 50 प्रतिशत की क्षमता पर काम करेंगे।
 
15 हजार से ज्यादा नए मामले : महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोनावायरस के 15,051 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23,29,464 तक पहुंच गए, जबकि बीमारी से 48 लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में इस महामारी में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 52,909 हो गई। 
राज्य में 10,671 कोरोनावायरस रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी मिलने के साथ ही अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 21,44,743 तक पहुंच गई।
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दिन में कोरोनावायरस संक्रमण के लिए 92,363 जांच की गईं, जिसके साथ ही राज्य में जांच की गईं नमूनों की कुल संख्या बढ़कर 1,76,09,248 हो गई। राज्य में अब 1,30,547 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 92.07 प्रतिशत है जबकि मामले में मृत्यु दर 2.27 प्रतिशत है। वर्तमान में 6,23,121 लोग घरेलू क्वारंटाइन में हैं और 6,114 लोग संस्थागत पृथकवास केंद्रों में हैं।  मुंबई शहर में संक्रमण के 1,713 नए मामले सामने आए, जबकि पुणे शहर में 1,122, औरंगाबाद शहर में 657, नागपुर शहर में 2,094, नासिक शहर में 671 मामले आए।
 
क्या लगेगा लॉकडाउन? : महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को कहा कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण फिर से लॉकडाउन लगाना कोई हल नहीं है, लेकिन पाबंदियों को कड़ा किया जाएगा। टोपे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई है लेकिन मृत्यु दर कम बनी हुई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि लॉकडाउन हल नहीं है, लेकिन प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 85 प्रतिशत से अधिक मरीजों में संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। इसलिए उनमें से अधिकतर को घर में ही पृथक-वास में रहने को कहा गया है। मंत्री ने कहा कि   पता लगाना, जांच करना और इलाज करने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है। जांच की संख्या भी बढ़ाई गई है। शादियों और सामाजिक समारोह को सीमित किया जा रहा है।

टोपे ने कहा कि एक-दूसरे से दूरी बनाकर, मास्क लगाकर, नियमित रूप से हाथ धोकर स्वयं अनुशासन का पालन करें। नए लॉकडाउन से बचने के लिए नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में टीकाकरण अभियान भी रफ्तार पकड़ रहा है और रोज़ाना करीब एक लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा है। टोपे ने कहा, टीके की कमी नहीं है। सभी वरिष्ठ नागरिकों को जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। 
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नागपुर में लॉकडाउन के बाद भी नहीं माने लोग : महाराष्ट्र के नागपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को थामने के लिए सोमवार को कड़ी पाबंदियों के साथ एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। पहले दिन मास्क नहीं पहनने पर सैंकड़ों लोगों पर जुर्माना लगाया गया और वाहन जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि यह लॉकडाउन 21 मार्च तक प्रभाव में रहेगा तथा इस दौरान लोगों से तब तक घरों से निकलने से परहेज करने को कहा गया है जब तक जरूरी न हो, ताकि संक्रमण की कड़ी तोड़ी जा सके।

शाम को नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि अपराह्न तीन बजे तक अवांछनीय आवाजाही को लेकर 638 वाहन पकड़ लिये गये तथा मास्क नहीं पहनने पर 861 लोगों पर और एकदूसरे से दूरी नहीं बनाकर रखने पर 363 लोगों पर जुर्माना किया गया है।

विभिन्न थानों में अपराध के 14 मामले दर्ज किये गये। नागपुर के निगम आयुक्त राधाकृष्णन ने कहा कि पहले दिन लॉकडाउन के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया रही। उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, कि लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई, केवल अवांछित आवाजाही पर पाबंदी लगायी जा रही है।  आयुक्त ने बताया कि शहर में 99 जांच केंद्र और सीमा पर आठ ऐसे केंद्र हैं।

उनके अनुसार इसके अलावा, 99 गश्ती वाहन, राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) की दो कंपनियां, दंगा नियंत्रण पुलिस की छह प्लाटून और होमगार्ड के 500 जवान लॉकडाउन के उपयुक्त क्रियान्वयन के लिए लगाये गये हैं। पुलिस के मुताबिक दो पहिया वाहनों पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहनों पर दो व्यक्तियों को जाने की इजाजत होगी, हालांकि अस्पताल या टीकाकरण के वास्ते दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति जा सकते हैं। वैसे स्थानीय लोगों को जिला प्रशासन के दिशानिर्देशों के तहत अन्य शहर जाने दिया गया। (इनपुट एजेंसी)

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