इंदौर में 87 लाख की धोखाधड़ी, अकाउंट में छेड़छाड़ कर अपने ही मालिक को लूट गया कर्मचारी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शुक्रवार, 17 जनवरी 2025 (19:21 IST)
इंदौर में क्राइम की घटनाओं को काबू में करने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय हो रही है। क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लोगो के साथ धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में इंदौर के निकेम ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक फरियादी राजेश गंगवानी के द्वारा शिकायत की गई कि उनकी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करने वाले व्यक्ति कपिल रघुवंशी के द्वारा कंपनी प्रोडक्ट्स की हेराफेरी एवं अकाउंट्स में छेड़छाड़ कर 87 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

शिकायत के बाद की गई जांच में सामने आया कि आरोपी कपिल रघुवंशी, फरियादी की कंपनी निकेम ड्रग्स प्रालि कंपनी सांवेर रोड इंदौर में एकाउण्टेंट व माल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता था उक्त फर्म के मालिक ने आरोपी कपिल रघवुशी को उक्त कार्य के 2019 से अपनी फर्म में नौकरी पर रखा था। निकेम ड्रग्स प्रा लि कंपनी में नौकरी करते हुए आरोपी ने दवाईयों का माल जिन दुकानदारों को भेजा जाता था वह क्रेता दुकानदारो को नहीं पहुंचाया। जबकि निकेम कंपनी के मालिक को बताया कि माल पहुंचा दिया है। मालिक को भुगतान प्राप्त करना बाकी है कहता था। अतः फरियादी ने तय भुगतान लेना शेष है आरोपी के द्वारा बनवाए फर्जी लेजर अकाउंट पर भरोसा कर लिया, लेकिन जब दुकानदारों से शेष भुगतान मांगा गया तो पता लगा कि क्रेता दुकानदारों को माल प्राप्त ही नहीं हुआ था इस प्रकार उक्त माल का कपिल रघुवंशी ने अपने रिश्तेदार की कंपनी त्रिमूर्ति ट्रेडर्स के माध्यम से अन्य क्रेताओं बेचकर अवैध लाभ अर्जित कर माल का गबन किया गया।

इसके अतिरिक्त कई दुकानदारो कों दवाईयों का माल बेचने पर कुछ राशि कपिल रघुवंशी द्वारा दुकानदारों से नगद में प्राप्त की गई। नगद राशि प्राप्त करने के पश्चात् कपिल रघुवंशी द्वारा निकेम कंपनी के लेजर में चेकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त होने की फर्जी एण्ट्री कर दी गई, जबकि बैंक खाते से मिलान करने पर आवेदक को पता लगा कि चेक से ये भुगतान प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार निकेम ड्रग्स प्रालि सांवेर रोड, इंदौर के कर्मचारी आरोपी कपिल रघुवंशी के द्वारा कंपनी में कार्य के दौरान छल–कपट करते हुए कंपनी के माल को बेचने में हेरा–फेरी कर धोखाधड़ी की घटना कारित कर कुल 87,89,136/- रू  की आर्थिक ठगी की घटना की गई। क्राईम ब्रांच ने आरोपी कपिल रघुवंशी (44 वर्ष) निवासी एरोड्रम इंदौर के विरुद्ध अपराध धारा 408, 409, 420, 467, 468, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

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