दिल्ली हाई कोर्ट का फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ सौदे में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

Webdunia
मंगलवार, 2 फ़रवरी 2021 (22:02 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का मंगलवार को निर्देश दिया। इस सौदे पर अमेरिका की ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन ने आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने कहा कि अमेजन के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत है।
ALSO READ: उच्चतम न्यायालय को भी नकारने वाली ये शक्तियां आंदोलन खत्म नहीं होने देना चाहतीं
न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिवादियों (एफआरएल) को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षित आदेश की घोषणा तक आज (मंगलवार) शाम 4.49 बजे की यथास्थिति को बनाए रखें। अमेजन ने इस सौदे पर सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट मंच के अंतरिम आदेश को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पंचाट ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ उसके 24,713 करोड़ रुपए के सौदे पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने लगातार 4 दिनों तक इस मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।
ALSO READ: farmers Protest: सड़कों पर कील की चादर और 10 लेयर की सुरक्षा, किसान बोले- कोई जानवर को भी इस तरह नहीं रखता...
न्यायालय ने अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन मामलों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें, जो सिंगापुर के पंचाट के आदेश के विपरीत हैं। न्यायालय ने इन अधिकारियों को वर्तमान स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश सुनाते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया पाया गया कि आपातकालीन पंचाट मध्यस्थ निर्णय का एक मंच है और उसने एफआरएल के खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई की है।
 
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट था कि आपातकालीन मध्यस्थ के 25 अक्टूबर 2020 के आदेश पंचाट व सुलह अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत लागू करने योग्य है और उनके खिलाफ अपील भी की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने एफआरएल को निर्देश दिया कि वह 25 अक्टूबर 2020 से अब तक रिलायंस के साथ समझौते के संबंध में उसके द्वारा उठाए गए कदमों और कार्यों के बारे में एक हलफनामा दायर करे। उच्च न्यायालय ने इससे पहले अमेजन की याचिका पर एफआरएल, फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल), बियानियों व अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था और याचिका पर जवाब मांगा था। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

India-Pakistan Conflict : सिंधु जलसंधि रद्द होने पर प्यासे पाकिस्तान के लिए आगे आया चीन, क्या है Mohmand Dam परियोजना

Naxal Encounter: कौन था बेहद खौफनाक नक्‍सली बसवराजू जिस पर था डेढ़ करोड़ का इनाम?

ज्‍योति मल्‍होत्रा ने व्‍हाट्सऐप चैट में हसन अली से कही दिल की बात- कहा, पाकिस्‍तान में मेरी शादी करा दो प्‍लीज

भारत के 2 दुश्मन हुए एक, अब China ऐसे कर रहा है Pakistan की मदद

गुजरात में शेरों की संख्या बढ़ी, खुश हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सभी देखें

नवीनतम

राहुल गांधी का डीयू दौरा विवादों में, विश्वविद्यालय ने जताया ऐतराज, भाजपा ने लगाया यह आरोप

शहबाज शरीफ की गीदड़भभकी, भारत-PAK के बीच जंग के हालात ले सकते थे खतरनाक मोड़

पिता को मरणोपरांत 'कीर्ति चक्र' से सम्मानित किए जाने पर बेटे ने कहा- इस सम्मान के लिए शुक्रिया पापा

Pakistan की शर्मनाक हरकत, तूफान में फंसे Indigo पायलट को नहीं दी Airspace के उपयोग की इजाजत, लाहौर ATC से किया था संपर्क

Operation Sindoor में अग्निवीरों ने भी किए थे दुश्मनों के दांत खट्टे

अगला लेख