Biodata Maker

ग्वालियर में CSP हिना खान ने क्यों लगाए जय श्री राम के नारे, एडवोकेट अनिल मिश्रा को सुनाई खरी-खोटी

भोपाल ब्यूरो
बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (10:09 IST)
ग्वालियर हाईकोर्ट की अंबेडकर प्रतिमा स्थापित करने को लेकर शुरु हुआ विवाद अब सनातन के अपमान तक पहुंच गया है। इस बीच ग्वालियर CSP हिना खान का जय श्री राम लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में CSP हिना खान, अंबेडकर विवाद से चर्चा में आए एडवोकेट अनिल मिश्रा के बीच पहले तीखी नोंकझोंक होती दिख रही और जब अनिल मिश्रा पूरे विवाद को सनातन के अपमान से जोड़ देते है तो ग्वालियर CSP हिना खान, अनिल मिश्रा की आंख में आंख डालकर जय श्री राम का नारा लगाते नजर आती है।

क्या है पूरा मामला?- पूरा विवाद  हाईकोर्ट  की ग्वालियर खंडंपीठ में डॉ. अंबेडकर की प्रतिम लागाने से शुरु हुआ था जिसको लेकर आज (15 अक्टूबर) को कुछ संगठनों ने ग्वालियर में शक्ति प्रदर्शन का एलान किया। इस पूरे विवाद में अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी करने वालले बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा जब मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ फूलबाग पहुंचे और उनके समर्थक पहले मंदिर के अंदर सुंदरकांड करने की कोशिश की जब पुलिस ने इसे रोक दिया तो एडवोकेट अनिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ सड़क पर टेंट लगाकर सुंदरकांड करने की कोशिश की, इसको लेकर अनिल मिश्रा और मौके पर तैनान CSP हिना खान के बीच बहस शुरु हो गई।
सीएसपी हिना खान ने  शहर में धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार से आयोजन को मना करने से रोक दिया। इस पर एडवोकेट अनिल मिश्रा भडक उठे और उन्हें CSP हिना खान को सनातन धर्म के खिलाफ होने और सनातन का अपमान करने  का आरोप लगाते हुए जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। सनातन का अपमान की बात सुनते हुए CSP हिना खान ने एडवोकेट अनिल मिश्रा की ओर तेजी से बढ़ते हुए जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगी और अनिल मिश्रा को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि और और क्या?।

ग्वालियर में धारा 163 लागू- सोशल मीडिया पर दलित समेत अन्य संगठनों ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर रखी थी जिसको लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के तहत ग्वालियर जिले की सीमा के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बगैर अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि को प्रतिबंधित कर दिया गया है।  आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में इस प्रकार के आयोजन करने के लिये सक्षम अधिकारी से अनिवार्यत: पूर्व अनुमति लेनी होगी।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों को चेतावनी- वहीं आदेश के जरिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम व एक्स इत्यादि पर भी भड़काऊ, भ्रामक व सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाली पोस्ट अपलोड करना व फारवर्ड करना भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश के जरिए किसी भी प्रकार के ऐसे कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैस, होर्डिंग्स, झंडे व लेखन आदि करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें किसी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे अथवा अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो।
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंक

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम

सभी देखें

नवीनतम

Bihar Elections 2025 के लिए BJP की फाइनल लिस्ट, 18 उम्मीदवारों के नाम, जानिए राघोपुर में तेजस्वी यादव को कौन देगा चुनौती

त्योहारों को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, 28 अक्टूबर तक 15 स्टेशनों नहीं बिकेंगे प्लेटफार्म टिकट

झारखंड के CM हेमंत सोरेन बोले- सारंडा क्षेत्र के लोगों के साथ, विरासत को नहीं मिटने देंगे

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मेजबानी की सिफारिश के लिए नीता अंबानी ने PM मोदी का जताया आभार

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

अगला लेख