RTE प्रक्रिया प्रारंभ के समय बच्चों की उम्र में संशोधन हो, नहीं तो बच्चे पढ़ाई से रह जाएंगे वंचित

Webdunia
मंगलवार, 1 जून 2021 (17:54 IST)
इंदौर। जागरूक उपभोक्ता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश कुमार अमोलिया ने पालकों की चिंताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को ज्ञापन दिया है। इसमें यह मांग की गई है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई (RTE) की प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत आयु सीमा 15 जून तक 3 वर्ष कम्प्लीट होना चाहिए, जैसे नियमानुसार प्रवेश के लिए आयु सीमा कक्षा नर्सरी में 3 से 4 वर्ष कक्षा, केजी वन में 4 से 5 कक्षा केजी 2 में 5 से 6 वर्ष, कक्षा पहली क्लास में 6 से 7 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है।

ALSO READ: कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनेगी 'मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना', फ्री शिक्षा के साथ मिलेगी ये मदद
 
लेकिन पिछले वर्ष 2020-21 में यह प्रक्रिया कोविड 19 महामारी होने के कारण प्रारंभ नहीं की गई थी। मुख्य विषय की बात यह है कि इस वर्ष पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की आयु स्वत: ही बढ़ गई है जिससे वे बच्चे आयु सीमा के कारण शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे।
 
अत: इस प्रक्रिया में कक्षा पहली (1st क्लास) में प्रवेश के संबंध में आयु सीमा अधिकतम 7 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष तक की जाए जिससे बच्चे शिक्षा से वंचित न रह सके तथा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए यह प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। यह ज्ञापन अमोलिया ने हिमांशु चन्द आईएएस अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर के माध्यम से दिया।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख