Hanuman Chalisa

Badlapur case: बंबई हाईकोर्ट ने आरोपी की मौत के लिए 5 पुलिसकर्मियों को ठहराया जिम्मेदार

इस घटना में शामिल अधिकारियों में ठाणे अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे, सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) नीलेश मोरे, हेडकांस्टेबल अभिजीत मोरे और हरीश तावड़े तथा एक पुलिस चालक शामिल थे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
सोमवार, 20 जनवरी 2025 (14:28 IST)
Badlapur sexual harassment case: बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले (Badlapur sexual harassment case) के आरोपी अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत के लिए मजिस्ट्रेटी जांच में 5 पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मजिस्ट्रेट ने सोमवार को सीलबंद लिफाफे में अपनी जांच रिपोर्ट बंबई उच्च न्यायालय को सौंप दी।ALSO READ: बदलापुर रेप के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत, क्राइम ब्रांच ने की मौत की पुष्टि
 
ये पुलिसकर्मी थे आरोपी : बंबई उच्च न्यायालय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अन्ना शिंदे ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके बेटे को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। इस घटना में शामिल अधिकारियों में ठाणे अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे, सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) नीलेश मोरे, हेडकांस्टेबल अभिजीत मोरे और हरीश तावड़े तथा एक पुलिस चालक शामिल थे।
 
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि सरकार जांच के आधार पर मामला दर्ज करने के लिए बाध्य है। अदालत ने जानना चाहा कि कौन सी जांच एजेंसी मामले की जांच करेगी?ALSO READ: RG Kar Rape Murder Case : कोर्ट ने किन आधारों पर संजय रॉय को दोषी करार दिया, जानिए...
 
पीठ ने 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा : अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरोपी अक्षय शिंदे की मौत के लिए 5 पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं। पीठ ने कहा कि कानून के अनुसार पांचों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और जांच की जानी चाहिए।
 
अदालत ने कहा कि आप (सरकार) इस मजिस्ट्रेट रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य हैं। हमें बताएं कि कौन सी एजेंसी मामले की जांच करेगी। पीठ ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभियोजन पक्ष और अन्ना शिंदे को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।ALSO READ: RG Kar Rape Murder Case : भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया कोर्ट के फैसले का स्‍वागत
 
अदालत ने कहा कि हम मूल रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न सभी दस्तावेज तथा गवाहों के बयान फिलहाल अपने पास रखेंगे। अभियोजन पक्ष को मामले की जांच के दौरान बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अदालत ने सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर से कहा कि वह 2 सप्ताह में पीठ को बताएं कि मामले की जांच कौन सी जांच एजेंसी करेगी।
 
आरोपी अक्षय शिंदे की कथित पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी : अक्षय शिंदे (24) को अगस्त 2024 में बदलापुर के एक स्कूल के शौचालय के अंदर 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह स्कूल में 'अटेंडेंट' था। शिंदे की 23 सितंबर को तलोजा जेल से पूछताछ के लिए ले जाते समय कथित पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी।
 
पुलिस ने दावा किया कि उसने पुलिस वैन में मौजूद एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली, गोली चलाई और जवाबी गोलीबारी में वह मारा गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे ने अक्षय को गोली मारी जबकि गोलीबारी के समय वैन में एपीआई नीलेश मोरे, 2 कांस्टेबल और एक पुलिस चालक मौजूद थे।ALSO READ: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस को दी हिदाय‍त
 
अक्षय शिंदे को उसकी पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराए गए एक मामले के संबंध में पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस हिरासत में किसी आरोपी की मौत के मामले में कानून के तहत मजिस्ट्रेटी जांच शुरू की जाती है। उच्च न्यायालय ने भी यौन उत्पीड़न मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और स्कूलों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश दिया था।
 
सरकारी वकील वेनेगांवकर ने सोमवार को पीठ के समक्ष राज्य शिक्षा विभाग का हलफनामा पेश किया जिसमें घटना के बाद उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया है। वेनेगांवकर ने कहा कि समिति की रिपोर्ट 31 जनवरी तक तैयार हो जाएगी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

CBSE की नई भाषा नीति लागू, जानिए किन छात्रों पर नहीं होंगे नए नियम और किसे पढ़नी होगी अतिरिक्त भारतीय भाषा

China की भारत के साथ चालाकी, बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट पर बयान, आखिर क्यों बढ़ी भारत की चिंता

Bajaj Chetak, Ola S1 Pro, TVS iQube, Hero Vida V2 को टक्कर देने आ रहा है सस्ता विएतनामी इलेक्ट्रिक स्कूटर

अकाल तख्त का भगवंत मान सरकार को बड़ा अल्टीमेटम, 1 महीने में बेअदबी कानून बदलने का दिया आदेश

कौन हैं रिटायर्ड IAS योगेश्वर राम मिश्रा, जो हो सकते हैं राम मंदिर के CEO?

मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: दिल्ली जा रही बस ट्रेलर में घुसी, 4 की मौत

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा एक्शन: चंपत राय और कृष्ण मोहन से 3 घंटे पूछताछ

भीषण गर्मी के चलते पेरिस के मुर्दाघरों में जगह कम पड़ी

Top News : चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ, भारत-अमेरिका ट्रेड डील लगभग तय

क्या अरुणाचल में चीन ने बना लिया कैंप? घुसपैठ की खबरों पर भारतीय सेना का बड़ा बयान

अगला लेख