जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन, सरकार का बड़ा फैसला

Webdunia
मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020 (15:55 IST)
नई दिल्ली। अब जम्मू-कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक उद्योग के लिए जमीन खरीद सकेगा। यह नियम मंगलवार से लागू हो गया है।
 
अनुच्छेद 370 हटाने से पहले जम्मू-कश्मीर में भारत के किसी भी नागरिक को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह फैसला लिया है।
 
अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष अधिकार खत्म हो गए। अब वहां जमीन खरीदने के लिए जम्मू-कश्मीर का नागरिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि शर्त यह है कि यह जमीन सिर्फ उद्योग लगाने के लिए मिलेगी। 
 
उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर से बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। इतना ही नहीं यदि जम्मू-कश्मीर की लड़की राज्य से बाहर विवाह कर लेती थी तो भी राज्य में उसके अधिकार समाप्त हो जाते थे।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

PM मोदी को पसंद आया खुद का डांस, एक्स पर किया कमेंट

राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिखा खुला पत्र, पढ़िए क्या सलाह दी

PM मोदी ने संविधान को बदलने और खत्म करने का मन बना लिया : राहुल गांधी

LG ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की NIA जांच की सिफारिश, खालिस्तानी संगठन से पैसा लेने का आरोप

Lok Sabha Elections 2024: क्या वाकई 2 चरणों में कम हुई वोटिंग, SBI की Research रिपोर्ट में सामने आया सच

तीसरे चरण में रात 8 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग, महाराष्ट्र में सबसे कम

बंगाल में 25000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर SC ने लगाई रोक, CBI को कहा- जल्दबाजी में न करे कार्रवाई

हरियाणा में 3 निर्दलीय MLA ने छोड़ा नायब सैनी सरकार का साथ

बंगाल में भारी बारिश के चलते 12 लोगों की मौत, सीएम ममता ने की संवेदना व्यक्त

सुरक्षा बलों को मिली अहम सफलता, 10 लाख के इनामी आतंकी बासित डार को 3 साथियों के साथ मार गिराया

अगला लेख