बिहार के महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद

Webdunia
शुक्रवार, 1 जून 2018 (16:26 IST)
पटना। बिहार में बोधगया स्थित बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र धार्मिक स्थल महाबोधि मंदिर परिसर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए पांच लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


एनआईए के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने 25 मई को इस मामले के पांच आरोपियों हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मुजिबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को भारतीय दंड विधान और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निरोधक) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद पिछले दो दिनों से सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज यह सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश ने हैदर अली को कुल 60 हजार रुपए का, इम्तियाज और मुजिबुल्लाह को 50-50 हजार रुपए का तथा उमर एवं अजहरुद्दीन को 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर हैदर अली को तीन वर्ष, इम्तियाज और मुजिबुल्लाह को ढाई-ढाई वर्ष तथा उमर एवं अजहरुद्दीन को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

कौन थे रजाकार, कैसे सरदार पटेल ने भैरनपल्ली नरसंहार के बाद Operation polo से किया हैदराबाद को भारत में शामिल?

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बंजारुमाले गांव में हुआ 100 प्रतिशत मतदान

धीरेंद्र शास्‍त्री के भाई ने फिर किया हंगामा, टोल कर्मचारियों को पीटा

प्रवेश द्वार पर बम है, जयपुर हवाई अड्‍डे को उड़ाने की धमकी

दिल्ली में देशी Spider Man और उसकी Girlfriend का पुलिस ने काटा चालान, बाइक पर झाड़ रहा था होशियारी

बहू को हुआ सास से प्‍यार, पति के साथ नहीं सोने देती है, सास हुई परेशान

UP के डिप्टी सीएम मौर्य बोले, एक और पाकिस्तान बनाने का जहर बो रही है कांग्रेस

धनंजय सिंह को मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

कौन है जेल से 20 दिन की पैरोल पर बाहर आया फलाहारी बाबा, क्‍या था मामला?

कांग्रेस का दावा, 2जी स्पेक्ट्रम मामले में दिखा भाजपा का पाखंड

अगला लेख