खुशखबर, अगर घर पर रह गया है ड्राइविंग लाइसेंस तो भी नहीं कटेगा चलान

Webdunia
शुक्रवार, 10 अगस्त 2018 (08:56 IST)
नई दिल्ली। केंद्र ने आईटी ऐक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए राज्यों से कहा है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफॉर्म के जरिये पेश ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज स्वीकार करें। 
 
सरकार ने राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को यह भी निर्देश दिए हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पेपर जैसे दस्तावेजों की ऑरिजनल कॉपी वेरिफिकेशन के लिए न ली जाए। डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप पर मौजूद दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी इसके लिए मान्य होगी।
 
ट्रैफिक पुलिस अब अपने पास मौजूद मोबाइल से ड्राइवर या वाहन की जानकारी डेटाबेस से निकालकर इस्तेमाल कर सकती है। उसे ओरिजनल दस्तावेज लेने की जरूरत नहीं होगी। 
 
यातायात नियम तोड़ने पर कई बार पुलिस वाहन चालक के ओरिजनल दस्तावेज ले लेती है और बाद में यह गुम हो जाते हैं। इस वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।  
 
केंद्रीय मंत्रालय की अडवाइजरी के मुताबिक ई-चालान सिस्टम से वाहन या सारथी डेटाबेस से पुलिस सारी जानकारी ले सकती है। दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। 
 
जानिए कैसे काम करेगा यह ऐप : अपने मोबाइल में डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप डाउनलोड करें। ऐप में साइनअप के लिए आप अपन मोबाइल नंबर डालें, आपको मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर मिलेगा। ओटीपी को एंटर कर अपनी पहचान वेरिफाई करें। अब लॉगइन के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करें। ऐसा करते ही आपका डिजिलॉकर अकाउंट तैयार हो जाएगा। इसमें अपना आधार नंबर डालकर इससे ऑथेंटिक करें। इस तरह आप डिजिलॉकर में अपने डॉक्युमेंट्स को सहेज सकेंगे। 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश, CM योगी ने उपद्रवियों को दी चेतावनी

समुद्र में आग का गोला बना जहाज, 300 से ज्यादा यात्री थे सवार, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

महंगा पड़ा कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में HR मैनेजर को गले लगाना, एस्ट्रोनॉमर के CEO का इस्तीफा

संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, बिहार में SIR पर विपक्ष ने उठाए सवाल

24 कंपनियों ने जुटाए 45,000 करोड़, IPO बाजार के लिए कैसे रहे 2025 के पहले 6 माह?

सभी देखें

नवीनतम

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, कब होंगे उपराष्‍ट्रपति चुनाव, क्या कहता है संविधान के अनुच्छेद 68 का खंड 2

LIVE:संसद सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में भारी हंगामे के आसार

उपराष्ट्रपति धनखड़ चाहते थे सरकार और विपक्ष मिलकर काम करें : कपिल सिब्बल

Voter List को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को किया आगाह, बोले- महाराष्ट्र की तरह मप्र में भी हो सकती है मतदाता सूची में छेड़छाड़

Jagdeep Dhankhar Resigns : जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक क्‍यों दिया इस्‍तीफा, सिर्फ खराब स्वास्थ्य या वजह कुछ और

अगला लेख