Hijab Issue: हिजाब पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष आए थे ये महत्वपूर्ण प्रश्न...

Webdunia
मंगलवार, 15 मार्च 2022 (12:32 IST)
बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध उचित बताया है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने कई प्रश्न उठाए गए थे। 
इन सभी सवालों के मद्देनजर कर्नाटक उच्च न्ययालय की पूर्ण पीठ ने कहा- 
  • हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। अत: यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है।
  • राज्य द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण अनुच्छेद 25 के तहत विद्यार्थियों के अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है। ऐसे में कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
  • पीठ ने सुनवाई के पहले ही दिन एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म वाले कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब या भगवा शॉल नहीं पहनने तथा किसी भी धार्मिक झंडे का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

stampede : बेंगलुरु में भगदड़ की घटना में 11 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, खरगे बोले- हादसा दुर्भाग्यपूर्ण

क्या आपका 500 रुपए का नोट नकली तो नहीं? इस तरह पहचानें Fake currency

Stampede : चिन्नास्वामी स्टेडियम में अंदर RCB का जश्न, बाहर लोगों की भगदड़, फोटो खिंचवाने में लगे थे कांग्रेस नेता, BJP ने लगाया आरोप

यादव के बेटे तेज प्रताप के 'जयचंद' जिक्र का क्या है मतलब, जानें क्यों गद्दारों को कहा जाता है 'जयचंद'

राहुल गांधी का लंगड़े घोड़े वाला बयान कमलनाथ, दिग्विजय की सियासत से रिटायरमेंट का संकेत?

सभी देखें

नवीनतम

Russia-Ukraine war : रूस छुपकर हमला करने वाले ड्रोन पर कर रहा काम, जानें कैसे मचाते हैं दुश्मन देश में तबाही

लद्दाख स्काउट्स रेजीमेंट में 194 अग्निवीर हुए शामिल

OnePlus 13s : Samsung-Apple को टक्कर देने आया वन प्लस का सस्ता स्मार्टफोन, जानिए क्या है कीमत, मिलेगा 5000 तक का डिस्काउंट

RCB का बड़ा ऐलान, बेंगलुरु भगदड़ में मृतकों के परिवारों को मिलेंगे इतने लाख रुपए

बाहर से शांत पाटीदार के अंदर है सफलता के लिये ज्वालामुखी, बचपन के कोच ने क्या कहा

अगला लेख