नया दूरसंचार विधेयक 6 से 10 महीने के भीतर होगा पेश, दूरसंचार मंत्री ने दी जानकारी

Webdunia
शुक्रवार, 23 सितम्बर 2022 (15:05 IST)
नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि नया दूरसंचार विधेयक 6 से 10 महीने के भीतर लाया जा सकता है लेकिन सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। अंतिम रूप से विधेयक के क्रियान्वयन की समयसीमा के बारे में पूछने पर वैष्णव ने कहा कि विचार-विमर्श की प्रक्रिया के बाद अंतिम मसौदा तैयार करेंगे, जो संबंधित संसदीय समिति के समक्ष जाएगा जिसके बाद इसे संसद में लाया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि मेरे खयाल से इसमें 6 से 10 महीने का वक्त लगेगा लेकिन हम किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं। दूरसंचार विभाग ने मसौदा विधेयक के लिए 20 अक्टूबर की समयसीमा तय की है। यह विधेयक 3 कानूनों- भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय बेतार यांत्रिकी अधिनियम 1933 और तार यंत्र संबंधी (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1950 का स्थान लेगा।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, केन्द्र सरकार ने बढ़ाया डीए

नासिक कुंभ के नाम को लेकर अखाड़ों में मतभेद, जानिए कब शुरू होगा मेला

ATM से अतिरिक्त निकासी पर शुल्क बढ़ा, जानिए कब से लागू होंगे यह charges

यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पेशकश, NATO को दी चेतावनी

ईद पर मुंबई में विस्फोट और दंगों की चेतावनी, सुरक्षा बढ़ाई गई

सभी देखें

नवीनतम

जिंदगी पर भारी पड़ा रील का नशा, गिरने से 'यमराज' की मौत

कठुआ ऑपरेशन में कुल 9 की मौत, इनमें 5 आतंकवादी और 4 जवान

विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, रूसी सशस्त्र बलों में सेवारत 18 में से 16 भारतीय लापता

चीख-पुकार, हिलती इमारतें, धुल का गुबार, हजारों के मरने की आशंका, भूकंप से तबाही की आंखों देखी

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 1.50 लाख अवमानना ​​मामले लंबित, सरकार ने संसद में दी जानकारी

अगला लेख