बड़ी खबर, अब पैन में पिता के नाम की अनिवार्यता समाप्त

Webdunia
बुधवार, 21 नवंबर 2018 (11:06 IST)
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह फैसला उन मामलों में राहतभरा है जिनमें आवेदक अकेली मां की संतान हो।
 
आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया है। विभाग ने कहा है कि अब आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में आवेदक मां का नाम दे सकता है।
 
उल्लेखनीय है कि फिलहाल पैन आवेदनों में पिता का नाम देना अनिवार्य है। नया नियम पांच दिसंबर से लागू होगा।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

5000 धर्मांतरण, लव जिहादियों की गैंग, माफिया से कनेक्शन, छांगुर का दिल दहलाने वाला सच

ED के सामने पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा, पत्नी प्रियंका गांधी भी थीं साथ

AI हादसे की शुरुआती रिपोर्ट ने खड़े किए सवाल, क्या हैं DGCA के नए आदेश

नूंह में मजार क्षतिग्रस्त, कड़ी सुरक्षा के बीच बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू, 2023 में भड़की थी हिंसा

Hate Speech पर SC सख्त, केंद्र और राज्यों को सख्त निर्देश, नफरत फैलाने वाले कंटेंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, तुरंत लगाएं लगाम

सभी देखें

नवीनतम

LIVE : पीएम मोदी ने दी फौजा सिंह को श्रद्धांजलि, जानिए क्या है?

ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, शिक्षा विभाग में 1400 कर्मचारियों की छंटनी

राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के लिए ईरान में फतवा, जानिए कितना रखा है इनाम

114 वर्षीय फौजा सिंह का निधन, सड़क पर टहल रहे मैराथन धावक को गाड़ी ने मारी टक्कर

Weather Update : मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए क्या है अन्य राज्यों का हाल?

अगला लेख