बड़ी खबर, अब पैन में पिता के नाम की अनिवार्यता समाप्त

Webdunia
बुधवार, 21 नवंबर 2018 (11:06 IST)
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह फैसला उन मामलों में राहतभरा है जिनमें आवेदक अकेली मां की संतान हो।
 
आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया है। विभाग ने कहा है कि अब आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में आवेदक मां का नाम दे सकता है।
 
उल्लेखनीय है कि फिलहाल पैन आवेदनों में पिता का नाम देना अनिवार्य है। नया नियम पांच दिसंबर से लागू होगा।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों पर हुआ हमला, भारत ने जताई चिंता, सरकार से की यह मांग

क्या महाराष्ट्र में सरप्राइज देगी BJP, एकनाथ शिंदे डिप्टी CM बनने को तैयार

अडाणी की 11 कंपनियों में से 5 के शेयरों में तूफानी तेजी, 8 दिन में बदल गए हालात, 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी

हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, INDIA की 10 पार्टियों के नेता मौजूद रहे

Honda Activa e की इंट्री, Ola, Ather, TVS और Bajaj की उड़ी नींद, फीचर्स से मचा देगी धमाल

सभी देखें

नवीनतम

अजमेर दरगाह संबंधी याचिका पर क्या बोले लोग, क्यों बताया चिंताजनक और दुखदायी

जम्मू-कश्मीर : POK भागे 7 आतंकियों पर बड़ा एक्‍शन, किश्तवाड़ में पुलिस ने कुर्क कीं संपत्तियां

संभल सर्वे विवाद में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई, जामा मस्जिद समिति ने दायर की है याचिका

बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों पर हुआ हमला, भारत ने जताई चिंता, सरकार से की यह मांग

भारतीय जांच एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर के आतंकी को रवांडा से लाए भारत

अगला लेख