सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्यसभा में नहीं होगा नोटा का प्रयोग

Webdunia
मंगलवार, 21 अगस्त 2018 (11:26 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ (नोटा) के इस्तेमाल पर बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत का मानना है कि नोटा को सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में ही लागू किया जाना चाहिए।


इससे पहले 30 जुलाई को गुजरात कांग्रेस के चीफ व्हिप शैलेश मनुभाई परमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस अधिसूचना पर सवाल उठाए थे। इसमें राज्यसभा चुनावों के लिए बैलट पेपर में नोटा की अनुमति दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि नोटा की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि प्रत्यक्ष चुनावों में कोई व्यक्ति वोटर के तौर पर इस विकल्प का इस्तेमाल कर सके। चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल कर कहा था कि राज्यसभा चुनाव में नोटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव दोनों पर लागू होता है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

LoC से सटे उड़ी को भूतिया शहर बना दिया पाक गोलाबारी ने

भारत को कैसे मिलेगा POK, सेना के पूर्व DGMO ने बताया तरीका

अमेरिका में कर लगने से भारतीयों के लिए घर पैसा भेजना होगा महंगा

पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करेंगे भारत के सांसद, कांग्रेस से कौन कौन?

नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुई बहादुर K9 सिपाही ‘रोलो’!

सभी देखें

नवीनतम

नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर की बाधा पार की, फिर भी दोहा में दूसरे स्थान पर रहे

Bihar : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबर, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, जानिए कितनी हुई बढ़ोतरी

UP : हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 लोगों की मौत, आरोपी महिला डॉक्‍टर फरार, एफआईआर दर्ज

रूस-यूक्रेन के बीच शांति वार्ता रही बेनतीजा, चर्चा को लेकर यूक्रेन ने लगाया यह आरोप

शहबाज शरीफ के जहरीले बोल, कहा- करारा जवाब देंगे, पाक सेना ने रचा इतिहास

अगला लेख