Supreme Court ने खारिज कीं पटाखों के निर्माण संबंधी याचिकाएं

Webdunia
शुक्रवार, 22 सितम्बर 2023 (13:15 IST)
Firecracker Manufacturing Permission Case : उच्चतम न्यायालय ने पटाखों की लड़ियों और बेरियम युक्त पटाखों के निर्माण एवं बिक्री की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं। न्यायालय ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पारंपरिक पटाखे जलाने को लेकर अपने 2018 के प्रतिबंध और निर्देशों को दोहराया है।
 
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि न्यायालय ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पारंपरिक पटाखे जलाने को लेकर अपने 2018 के प्रतिबंध और निर्देशों को दोहराया है। पीठ ने कहा, हम पटाखों की लड़ियों और बेरियम युक्त पटाखों के निर्माण एवं बिक्री की अनुमति दिए जाने का अनुरोध करने वाली दो याचिकाएं खारिज कर रहे हैं। हमने 2018 के निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया है और उन्हें दोहराया है।
 
उसने कहा कि संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशों का पालन करना होगा। न्यायालय ने 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस को किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी न करने का निर्देश दिया था। उसने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ‘बेरियम’ युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
 
उसने कहा था कि जब दिल्ली सरकार ने सभी पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया है, तो उनके हरित होने या नहीं होने के आधार पर उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में 2018 में पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था और केवल हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी थी।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कब-कब हुई भगदड़ की बड़ी घटनाएं, डराने वाले इन आंकड़ों को देखिए

बंगाल की धरती से मोहन भागवत ने बताया RSS का अगला प्लान, हिन्दुओं को लेकर कही बड़ी बात

दिल्ली के CM पर कल खत्म हो सकता है सस्पेंस, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ा अपडेट

अघाड़ी में पड़ी दरार, फडणवीस से मिले उद्धव, शिंदे की शरद पवार ने की तारीफ, महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण

फालतू है कुंभ, लालू यादव ने बताया किसकी गलती से मची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़

सभी देखें

नवीनतम

हादसे के बाद जागा दिल्ली रेल प्रशासन, सुरक्षा बढ़ाई, फुटओवर ब्रिज पर बेवजह खड़े होने पर रोक

डोनेशन में भी BJP टॉप पर, ADR की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानिए 2023-24 में किस पार्टी को मिला कितना चंदा

कॉर्बेट पार्क में पकड़ा गया हमलावर बाघ, 2 व्यक्तियों पर किया था हमला

Supreme Court ने पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई अप्रैल तक के लिए टाली

GIS 2025: मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 लिखेगी प्रदेश की समृद्धि का नया अध्याय

अगला लेख