कुणाल कामरा के नए ट्वीट को लेकर चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी

Webdunia
शुक्रवार, 20 नवंबर 2020 (21:17 IST)
नई दिल्ली। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ उनके 18 नवंबर के ट्वीट को लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति देते हुए कहा कि यह बेहद अशिष्ट और अप्रिय था और इसका मकसद उच्चतम न्यायालय के अधिकार को कम करना था।

शीर्ष विधि अधिकारी ने पिछले हफ्ते कामरा के खिलाफ उनके पूर्व के ट्वीट को लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दी थी। कामरा ने अपने पूर्व के ट्वीट में उच्चतम न्यायालय की आलोचना की थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वे अपमानजनक थे और यह समय है जब लोगों को समझना चाहिए कि न्यायालय पर निशाना साधने पर वे सजा के हकदार होंगे।

किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 15 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल की मंजूरी अनिवार्य है।

प्रयागराज स्थित वकील अनुज सिंह के इस संदर्भ में किए गए अनुरोध पर वेणुगोपाल ने नई स्वीकृति दी। कामरा ने 18 नवंबर को किए अपने ट्वीट में भारत के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी करते हुए आपत्तिजनक हावभाव प्रदर्शित किए थे।(भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख