2 हिंदुओं के बीच विवाह सालभर में नहीं तोड़ा जा सकता, जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्‍यों दिया यह फैसला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 29 जनवरी 2025 (17:51 IST)
High Court's decision on Hindu marriage : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि दो हिंदुओं के बीच विवाह एक पवित्र बंधन है, जिसे विवाह के सालभर के भीतर नहीं तोड़ा जा सकता फिर चाहे इसके लिए दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत ही क्यों न हों। अदालत ने कहा कि जब तक असाधारण मुश्किल या असाधारण अनैतिकता ना हो जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14 में वर्णित है, विवाह को भंग नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में आपसी असंगति के लिए नियमित आधार के अलावा कोई असाधारण परिस्थिति पेश नहीं की गई।
 
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी. रमेश की पीठ ने यह निर्णय देते हुए कहा कि तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने के संबंध में धारा 14 में विवाह की तिथि से एक साल की समय सीमा की व्यवस्था है हालांकि असाधारण मुश्किल या अनैतिकता के मामले में इस तरह की याचिका पर विचार किया जा सकता है।
ALSO READ: Indore : ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में विवाह समारोह पर बवाल, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश
इस मामले में दोनों पक्षों ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत पारस्परिक सहमति से विवाह भंग करने की अर्जी दाखिल की थी, जिसे सहारनपुर की कुटुम्ब अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अर्जी दाखिल करने की न्यूनतम अवधि पूरी नहीं हुई है।
 
याचिकाकर्ताओं ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 15 जनवरी को निशांत भारद्वाज द्वारा दाखिल प्रथम अपील खारिज करते हुए एक वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को नए सिरे से अर्जी दाखिल करने का विकल्प दिया था।
ALSO READ: जब नवविवाहित जोड़े ने रद्द किया भोज समारोह, जानिए क्‍या है मामला...
अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में आपसी असंगति के लिए नियमित आधार के अलावा कोई असाधारण परिस्थिति पेश नहीं की गई, जिससे इन पक्षों को विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी जा सके।  (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

जनसैलाब के चलते महाकुंभ में व्यवस्था चरमराने का डर, श्रद्धालुओं में VIP कल्चर को लेकर गुस्सा, कई जगह जाम

Delhi Assembly Elections : शराब घोटाला नई तरह की राजनीति, राहुल गांधी ने केजरीवाल को लपेटा, पटपड़गंज से डरकर भागे मनीष सिसोदिया

OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 87:13 का फॉर्मूला रद्द, मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण

अयोध्या की गलियां श्रद्धालुओं से पटीं, NSG कमांडो ने संभाली रामलला की सुरक्षा, सुल्तानपुर हाईवे पर जाम

महाकुंभ में लाखों की नौकरी छोड़ साध्वी बनने पहुंची खूबसूरत एयरहोस्टेस, नाम है डिजा शर्मा, जानिए कौन हैं और कहां से आई हैं

सभी देखें

नवीनतम

यमुना में 'जहर' पर मोदी ने साधा केजरीवाल पर निशाना, कहा 'पाप' करने वालों को दिल्ली माफ नहीं करती

श्रद्धालु 10 किलोमीटर पैदल चल रहे, रसूखदार दिखा रहे रुतबा, ये कैसी व्‍यवस्‍था, VIP कल्‍चर पर भड़के शंकराचार्य

महाकुंभ हादसे पर योगी के मंत्री के बिगड़े बोल, बड़े आयोजनों में छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं

हादसे ने फीका किया महाकुंभ का उत्साह, भारी मन से अखाड़ों ने किया अमृत स्नान

अरिजीत सिंह को पद्म श्री मिलने पर क्यों खुश नहीं हैं सोनू निगम, जानने लायक है कारण

अगला लेख