कलकत्ता हाई कोर्ट का अहम निर्णय, शिक्षा मंत्री की बेटी की बहाली रद्द की

Webdunia
शुक्रवार, 20 मई 2022 (16:37 IST)
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चन्द्र अधिकारी की बेटी की सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में बतौर शिक्षक भर्ती को शुक्रवार को रद्द कर दिया और उनसे नौकरी के दौरान प्राप्त सारा वेतन लौटाने को कहा है।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अंकिता अधिकारी को निर्देश दिया कि वह नवंबर 2018 से अभी तक प्राप्त वेतन की पूरी राशि 2 किस्तों में रजिस्ट्रार के पास जमा कराएं। उच्च न्यायालय एक अभ्यर्थी द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया था कि भर्ती परीक्षा में अधिकारी की बेटी के मुकाबले ज्यादा अंक लाने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई। गौरतलब है कि बेटी की गैरकानूनी तरीके से भर्ती को लेकर आज दिन में पूछताछ के लिए मंत्री सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

टैरिफ का टेरर, धराशाही हुए दुनियाभर के शेयर बाजार, चीन ने बताया आर्थिक धौंस, ट्रंप बोले- फैसला वापस नहीं लूंगा

मध्यप्रदेश में OBC को 27 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

पटना में राहुल गांधी के जाते ही भिड़े कार्यकर्ता, सांसद अखिलेश ने मारा थप्पड़

UP : जेल में बंद मुस्कान की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजीटिव, छिड़ेगी जंग बच्चा प्रेमी साहिल का या सौरभ का

Waqf को लेकर CM उमर पर बरसीं महबूबा, बोलीं शर्म की बात है कि...

सभी देखें

नवीनतम

ट्रंप का टैरिफ वॉर, क्या भारत में बढ़ेगी बेरोजगारी और महंगाई, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स

एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर CM योगी का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- आंतरिक कलह से बचने के लिए देश को भटकाया

CM योगी को जान से मारने की धमकी, चिट्ठी में मुख्तार-अतीक का भी जिक्र

नए Waqf कानून के खिलाफ Supreme Court पहुंचा AIMPLB

ट्रंप के टैरिफ को लेकर राहुल का मोदी पर कटाक्ष, बोले- कहीं नजर नहीं आ रहे प्रधानमंत्री

अगला लेख