PM Kisan Mandhan Yojana का ऐसे उठा सकते हैं लाभ, जानिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

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मोदी सरकार ने किसानों को भी पेंशन योजना किसान मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3000 रुपए पेंशन दे रही है। आंकड़ों के अनुसार अब तक इस योजना में करीब 21 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करती है।
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कौन करवा सकता है रजिस्ट्रेशन : किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला  कोई भी किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हालांकि वे किसान ही इस योजना का फायदा उठा  सकते हैं जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है।
 
ये किसान नहीं हो सकते योजना में शामिल : नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान। वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए विकल्प चुना है। वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है।
 
सरकार देगी अंशदान : किसानों को योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपए से 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा, जो किसान की उम्र पर निर्भर है। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपए हर महीने होगा। अगर 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो 110 रुपए हर महीने अंशदान करना होगा। इसी तरह अगर आप 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपए महीना योगदान करना होगा। पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान खाते में करती है।
 
कैसे करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड, दो फोटो और बैंक पासबुक, खसरा-खतौनी आदि की आवश्यकता होगी। किसान के पास बचत बैंक खाता या पीएम किसान खाता होना भी आवश्यक है। योजना में आवेदन के लिए कोई फीस नहीं चुकानी होगी।

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