कोरोना के मरीज लाख पार, फिर भी स्कूल खुलने को तैयार, सोमवार से खुलेंगे कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल

अंशिक रूप से खुल रहे स्कूलों में इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन

विकास सिंह
शनिवार, 19 सितम्बर 2020 (11:42 IST)
भोपाल। कोरोनाकाल में छह महीने बंद रहने के बाद सोमवार से मध्यप्रदेश में कक्षा-9वीं से 12वीं तक के शासकीय एवं निजी स्कूल 21 आंशिक रूप से फिर से खुल जाएंगे। स्कूलों में भी नियमित रूप से क्लासेस नहीं लगेंगी, परंतु टीचर नियमित रूप से स्कूलों में उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी किसी विषय पर शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिये पालकों की अनुमति से स्कूल में आ सकते हैं। 

सरकार ऐसे समय स्कूल खोलने जा रही जब मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू हो चुका है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक लाख का आंकड़ा पार कर गई है। आज (शनिवार) राजधानी भोपाल में कोरोना के रिकॉर्ड 307 मरीज सामने आए है। 
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स्कूल को सरकार के गृहमंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग की एसओपी का पालन करना होगा। स्टूडेंट और शिक्षक के बीच संवाद में छोटे-छोटे समूह में पर्याप्त समय के अंतराल से करना होगा। कोविड संक्रमण से बचाव के लिये स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का सख्ती से पालन करना होगा।
 
कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया गया है, जो कि शासकीय एवं निजी, दोनों विद्यालयों पर लागू होगा। कोविड संक्रमण को रोकने के लिये सामान्य और विशेष ऐहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करना होगा।
 
स्कूलों को इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन-शिक्षक एवं विद्यार्थी 6 फीट की शारीरिक दूरी, फेस-कवर या मास्क का उपयोग, बार-बार साबुन से हाथों को धोना अथवा सेनेटाइज करने जैसे उपायों का अनिवार्यत: पालन करेंगे। स्कूलों की सभी ऐसी सतहों एवं उपकरणों का कक्षा प्रारंभ होने एवं समाप्ति के बाद एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइड के उपयोग से डिसइन्फेक्शन करना अनिवार्य होगा।
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पानी एवं हाथ धोने के स्थानों एवं शौचालयों की गहरी सफाई की जायेगी। शौचालयों में साबुन एवं अन्य सामान्य क्षेत्रों में सेनेटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना वर्जित होगा। स्कूल के प्रवेश-स्थान पर हाथ की स्वच्छता के लिये सेनेटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। स्कूल में केवल कोरोना नेगेटिव व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। विद्यालय में कोविड-19 के निवारक उपायों संबंधी पोस्टर्स/स्टेंडीज प्रदर्शित किये जायेंगे। 
 
कंटेनमेंट जोन में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी।
 
मनोसामाजिक स्वास्थ्य के लिये नियमित परामर्श की व्यवस्था की जायेगी। विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये शिक्षक, स्कूल काउंसलर्स और स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे।
 

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