अयोध्या मामला : SC ने कहा, स्थल के नीचे का ढांचा इस्लामिक संरचना नहीं

Webdunia
शनिवार, 9 नवंबर 2019 (12:21 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे बनी संरचना इस्लामिक नहीं थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह साबित नहीं किया कि मस्जिद के निर्माण के लिए मंदिर गिराया गया था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्‍यीय संविधान पीठ ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर अपने फैसले में यह टिप्पणी की। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

संविधान पीठ ने कहा कि पुरातात्विक साक्ष्यों को सिर्फ एक राय बताना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रति बहुत ही अन्याय होगा। न्यायालय ने कहा कि हिन्दू विवादित भूमि को भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं और मुस्लिम भी इस स्थान के बारे में यही कहते हैं। हिन्दुओं की यह आस्था अविवादित है कि भगवान राम का जन्म स्थल ध्वस्त संरचना है।

पीठ ने कहा कि सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की उपस्थिति इस स्थान के धार्मिक होने के तथ्यों की गवाही देती है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि मालिकाना हक का निर्णय सिर्फ आस्था और विश्वास के आधार पर नहीं किया जा सकता और यह विवाद के बारे में फैसला लेने के संकेतक हैं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

अरविंदर लवली इस्तीफा : कांग्रेस की दिल्ली इकाई में गुटबाजी, बाबरिया के खिलाफ गुस्सा

तिहाड़ में CM केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जेल प्रशासन ने रद्द की इजाजत

भारत यात्रा रद्द कर अचानक चीन पहुंचे टेस्ला के मालिक एलन मस्क, PM ली कियांग से की मुलाकात

प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो का मामला, इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

Lok Sabha Election : कांग्रेस का बड़ा आरोप, दूसरे चरण से हताश PM मोदी फैला रहे डर

E mail में गोवा हवाई अड्डे पर बम रखा होने का किया दावा, सुरक्षा बढ़ाई

Weather Update: उत्तर से दक्षिण भारत तक भीषण गर्मी का तांडव, बंगाल में लू का अलर्ट

इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम का नामांकन वापस लेना जीतू पटवारी की बड़ी हार!

इंदौर लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस लिया, मप्र में कांग्रेस को बड़ा झटका

पाकिस्तान में जज को ही कर लिया किडनैप, फिर ऐसे किया रिहा

अगला लेख