स्वयंभू बाबा नित्यानंद के संस्थान से बेटियों को बाहर निकालने के लिए माता-पिता ने दायर की याचिका

Webdunia
मंगलवार, 19 नवंबर 2019 (08:12 IST)
अहमदाबाद। एक दंपति ने सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी 2 बेटियों को सौंपे जाने की मांग की जिन्हें यहां कथित रूप से स्वयंभू बाबा स्वामी नित्यानंद द्वारा चलाए जा रहे एक संस्थान में गैरकानूनी रूप से बंधक बना रखा है।
ALSO READ: सुन्नी वक्फ बोर्ड का न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं देने का फैसला
याचिकाकर्ता जनार्दन शर्मा और उनकी पत्नी ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2013 में बेंगलुरु में स्वामी नित्यानंद द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थान में अपनी 4 बेटियों को दाखिला कराया था और तब उनकी आयु 7 से 15 वर्ष के बीच थी।
 
जब उन्हें मालूम चला कि उनकी बेटियों को इस साल नित्यानंद ध्यानपीठम की एक अन्य शाखा योगिनी सर्वज्ञपीठम में भेज दिया गया है तो उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की। यह शाखा अहमदाबाद में दिल्ली पब्लिक स्कूल के परिसर में स्थित है।
 
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि संस्थान के अधिकारियों ने उन्हें उनकी बेटियों से मिलने नहीं दिया। याचिका के अनुसार पुलिस की मदद से वे संस्थान गए और अपनी 2 नाबालिग बेटियों को वापस ले आए लेकिन उनकी बड़ी बेटियों लोपमुद्रा जनार्दन शर्मा (21) और नंदिता (18) ने उनके साथ आने से इंकार कर दिया।
 
उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी 2 नाबालिग बेटियों को अगवा किया गया और 2 सप्ताह से अधिक समय तक अवैध रूप से बंधक बनाया गया तथा उन्हें सोने नहीं दिया गया। उन्होंने इस संबंध में संस्थान के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख